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हिट एंड रन मामले को मुख्य सचिव ने की बैठक।

दरभंगा: मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन मामले को लेकर परिवहन विभाग बिहार सरकार के सचिव पंकज कुमार पाल, सभी जिले के जिलाधिकारी एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक की गई।

बैठक में सचिव ने बताया कि हिट एण्ड रन यानी सड़क दुर्घटना के पश्चात वाहन की पहचान न हो पाने के मामले में दुर्घटना में मृतक के लिए 02 लाख रुपये एवं घायल के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देय है। नॉन हिट एण्ड रन के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान जीआइसी द्वारा किया जाता है।
15 सितंबर 2021 से 01 अप्रैल 2022 तक के मामले के लिए उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
01 अप्रैल 2022 से 21.12.2022 तक के मामले में दुर्घटना के 06 माह के अंदर के दावे को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने जिला पदाधिकारी को, जो दावा निबटारा पदाधिकारी, नामित हैं, को भेजा जाता है।
मुआवजे की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा एक महीने के अंदर प्रदान किया जाता है।
नन हिट एण्ड रन के मामले में मुआवजा का भुगतान जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अब सभी जिले में इसके लिए बिहार मोटर वेहीकल एक्सीडेंट क्लैम्स ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश या सेवा निवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश या उनके समतुल्य किसी न्यायाधीश को बनाया जा सकेगा, इस ट्रिब्यूनल के सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे।
उन्होंने कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल गठित नहीं होता है, तब तक पहले जैसे ही मामलों का निष्पादन किया जाता रहेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल के गठित हो जाने पर नए, पुराने सभी मामले ट्रिब्यूनल के द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
सचिव ने बताया कि 01.04.2023 से 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं किया जाएगा तथा 15 वर्ष से अधिक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: रद्द माना जाएगा।
मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारी से सभी सरकारी विभाग/कार्यालय के ऐसे पुराने वाहनों की सूची पंजीयन संख्या एवं चेचिस नंबर के साथ परिवहन विभाग को अपने डीटीओ के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल संजीव कुमार कापर,अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा उपस्थित थे।
बैठक के उपरांत जिलाधिकारी दरभंगा ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को हिट एण्ड रन के सभी मामलों की समीक्षा अपने अपने थानों के साथ कर लेने तथा सभी लंबित मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अंदर कर लेने का निर्देश दिया।
उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी विभागों के जिला प्रधान को पत्र प्रेषित कर 15 वर्ष से अधिक की पुरानी गाड़ी की सूची तीन दिनों के अंदर प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया।

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